विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज
Updated at : 11 Jul 2015 6:21 AM (IST)
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पटना : आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को स्थानीय जिला अदालत ने खारिज कर दी. न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवेंद्र नारायण सिंह ने विधायक की जमानत याचिका पर इस आधार पर गौर नहीं किया कि मामले में पुलिस की जांच जारी है. पटना […]
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पटना : आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को स्थानीय जिला अदालत ने खारिज कर दी. न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवेंद्र नारायण सिंह ने विधायक की जमानत याचिका पर इस आधार पर गौर नहीं किया कि मामले में पुलिस की जांच जारी है.
पटना पुलिस ने विधायक के खिलाफ सचिवालय पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत तब एक मामला दर्ज किया गया, जब 17 जून को चार युवकों के हुए अपहरण मामले की जांच के संबंध में विधायक के सरकारी आवास पर मारे गये छापे के दौरान, वहां से इंसास राइफल की छह मैगजीन और विदेश निर्मित एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी.अपहृत युवकों में एक की मौत हो गई थी.
विधायक के वकील ने दलील दी कि पुलिस की बरामद सूची पर उनके मुवक्किल का हस्ताक्षर नहीं लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक रुप से प्रेरित है.पटना में मोकामा से बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह गत वर्ष नवम्बर में बिहटा में हुए अपहरण के मामले में यहां बेउर जेल में बंद हैं.
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