मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए हर महीने आते हैं 3100 आवेदन

Updated at : 21 Mar 2025 1:17 AM (IST)
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मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए हर महीने आते हैं 3100 आवेदन

जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस कोष से मिला 33 हजार 620 लोगों को लाभ

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::जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस कोष से मिला 33 हजार 620 लोगों को लाभ संवाददाता,पटना मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ बिहार के हजारों जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है. जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस चिकित्सा सहायता कोष योजना से करीब 33 हजार 620 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है. इसका उदेश्य बिहार के वैसे लोगों को चिकित्सा का लाभ प्रदान खासकर असाध्य रोगों को पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज के लिए मदद मुहैया कराना है, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक या इससे कम है. इस योजना के अंतर्गत आने वाले कुल आवेदनों में करीब 25 से 30 फीसदी आवेदन मामूली त्रुटियों के कारण अस्वीकृत हो जाते हैं. जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक कुल आवेदन 37 हजार 231 आए, जिसमें 33 हजार 620 स्वीकृत हुये.स्वीकृत आवेदकों को 249 करोड़ 36 लाख 18 हजार रुपये वितरित किये गये.बाकी 3611 आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये. आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की है जरूरत विभागीय सूत्रों ने बताया कि संबंधित आवेदक की तरफ से योजना का लाभ लेने के लिए एक आवेदन लिखना होता है.इसे सभी जरूरी कागजात के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख के नाम से इसे समर्पित करना होता है. आवेदक को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है. इन दस्तावेजों की है अनिवार्यता सरकारी/सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन,आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति,आधार कार्ड की छायाप्रति,चिकित्सा पुर्जा एवं जांच रिपोर्ट की छायाप्रति.

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