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43049 लाभुकों को 3035 करोड़ की मदद

Updated at : 16 May 2025 1:32 AM (IST)
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43049 लाभुकों को 3035 करोड़ की मदद

राज्य के युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाने में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विशेष भूमिका निभा रही है.

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संवाददाता,पटना राज्य के युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाने में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विशेष भूमिका निभा रही है. 2018 से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करना है. इसकी मदद से युवा अपने लिए रोजगार सृजित करने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बन रहे हैं.इस योजना से अब तक 43049 लाभुक लाभान्वित हुए हैं. इनके बीच कुल 3035.54 करोड़ रुपये राशि का वितरण हो चुका है. योजना के तहत वित्तीय सहयोग की पूरी संरचना : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसमें अधिकतम पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जबकि बाकी पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में तीन किस्तों में प्रदान की जाती है. अगर लाभार्थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आता है, तो उसे एक प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है. इसकी वसूली 84 सामान्य किस्तों में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के माध्यम से की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं. आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. वह 12वीं, आइटीआइ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई डिग्री हासिल कर रखी हो. लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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By RAKESH RANJAN

RAKESH RANJAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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