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पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा ”वन नेशन, वन राशन कार्ड”, अब कहीं से भी ले सकेंगे राशन

पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (वन नेशन, वन राशन कार्ड) की शुरूआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. पटना में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित […]

पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (वन नेशन, वन राशन कार्ड) की शुरूआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. पटना में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे तीन चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं.

रामविलास ने कहा कि बडे़ राज्यों में अभी उत्तरप्रदेश, बिहार, उडीसा और छत्तीसगढ में यह प्रक्रियाधीन है. रामविलास ने बताया कि अब देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान राशनकार्ड धारक अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि पूरे देश में राशन कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 81 करोड़ है जिन्हें दो रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं और तीन रूपये प्रति किलोग्राम चावल दिया जाता है.

रामविलास ने कहा कि 610 लाख टन अनाज हम जनवितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए एक लाख 78 हजार करोड रूपये की सब्सिडी देती है. रामविलास ने कहा कि पूरे देश में करीब तीन करोड़ राशन कार्ड जाली पाये गये जिनमें से बिहार से 44,404 कार्ड जाली पाये गये और इन जाली कार्ड को निरस्त किये जाने पर सरकार को करीब तीन करोड़ रूपये की बचत हुई.

उन्होंने कहा कि सोने (गोल्ड) के आभूषण के निर्माण और उसकी बिक्री के लिए हॉलमार्किंग को अब अनिवार्य कर दिया गया है तथा 15 जनवरी को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके लिए 15 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है और इसके बाद बिना हॉलमार्क का सोना नहीं बिकेगा.

रामविलास ने कहा कि इसका पालन नहीं करने वालों को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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