बिहार बोर्ड : क्षेत्रीय कार्यालय से मांगनी होगी सूचना
Updated at : 08 Jan 2020 9:15 AM (IST)
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पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों में ही स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान होगा. क्षेत्रीय कार्यालयों में काम होने वाले कामों के लिए स्टूडेंट्स को इधर-उधर नहीं भटकना नहीं पड़ेगा. समिति ने आदेश जारी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित सूचना जिसका काम क्षेत्रीय कार्यालय में हो रहा […]
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पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों में ही स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान होगा. क्षेत्रीय कार्यालयों में काम होने वाले कामों के लिए स्टूडेंट्स को इधर-उधर नहीं भटकना नहीं पड़ेगा. समिति ने आदेश जारी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित सूचना जिसका काम क्षेत्रीय कार्यालय में हो रहा है, उसकी सूचना वहीं से मांगनी होगी.
इसके लिए अब प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय के नाम से आवेदन करना होगा. समय के अंदर सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील प्राधिकार उप सचिव होंगे. अभी क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षार्थियों के नाम एवं माता पिता के नाम में वर्तनी से संबंधित आंशिक सुधार, नाम एवं माता पिता के नाम, फोटो, स्कूल कॉलेज के नाम में सुधार, जाति, धर्म, लिंग एवं पंजीयन में सुधार, परीक्षार्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र एवं द्वितीय मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रव्रजन प्रमाण पत्र,पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि निर्गत किया जाता है. इसके साथ अन्य सुधार क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाता है.
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