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पटना :तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी नकल पर नकेल

Updated at : 18 Dec 2019 9:25 AM (IST)
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पटना :तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी नकल पर नकेल

संस्थानों में प्लैजरिजम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लगाना अनिवार्य पटना : तकनीकी शिक्षण संस्थान में भी अब शोध में चोरी नहीं चलेगी. इसके लिए यूजीसी सख्त है. यूजीसी ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी प्लैजरिजम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को कहा है. यूजीसी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पीएचडी और एमफिल के लिए […]

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संस्थानों में प्लैजरिजम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लगाना अनिवार्य
पटना : तकनीकी शिक्षण संस्थान में भी अब शोध में चोरी नहीं चलेगी. इसके लिए यूजीसी सख्त है. यूजीसी ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी प्लैजरिजम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को कहा है. यूजीसी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पीएचडी और एमफिल के लिए जारी शोध में नकल रोकने के लिए प्लैजरिजम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा. इसका प्रयोग आइआइटी, एनआइटी, आइआइएम के साथ सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी के साथ अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटियों को करना अनिवार्य है.
यूजीसी के सचिव ने जारी किया पत्र :
यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने पत्र जारी कर कहा है कि सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट समेत अन्य संस्थानों में प्लैजरिजम डिटेकशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग अनिवार्य है. इस सॉफ्टवेयर को यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना होगा, ताकि छात्र थीसिस और शिक्षक रिसर्च पेपर तैयार करते समय चोरी की स्वयं जांच कर सकें. अगर जांच में चोरी पकड़ी गयी तो स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर में सुधार कर सकते हैं.
40 प्रतिशत चोरी पकड़ी गयी तो एक साल तक रोक
शोध में चोरी पर यूजीसी ने नकेल कस दी है. शोध में चोरी को अलग-अलग भागों में बांट दिया है. 10 प्रतिशत चोरी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
वहीं, 10 प्रतिशत से ऊपर चोरी पकड़े जाने पर छह महीने के अंदर सुधार करके दुबारा देना होगा. 40 से 60 फीसदी शोध में चोरी पर एक साल के लिए रोक लगा दी जायेगी. 60 प्रतिशत से अधिक चोरी पकड़े जाने पर पीएचडी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जायेगा. इसके साथ स्टूडेंट्स को शपथ पत्र भी देना होगा. शपथ-पत्र में बताना होगा कि शोध पत्र, शोध निबंध या समान दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किये गये हैं. यह दस्तावेज उसका मौलिक लेखन कार्य है और किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की गयी है. इसके साथ इस संबंध में सुपरवाइजर या गाइड को प्रमाण पत्र में बताना होगा कि उसके छात्र ने अपने शोध में चोरी नहीं किया है.
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