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मैरिज हॉलों से शुल्क वसूलने की तैयारी में है नगर निगम

प्रभात रंजन, पटना : निगम प्रशासन ने अब सामुदायिक भवनों व मैरिज हॉल पर नकेल कसने व शुल्क वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर अंचल स्तर पर टीम की तैनाती की गयी है, जो मैरिज हॉल का सर्वे कर हॉल का नाम, संचालक का नाम, लोकेशन और सड़क आदि जानकारी एकत्र कर […]

प्रभात रंजन, पटना : निगम प्रशासन ने अब सामुदायिक भवनों व मैरिज हॉल पर नकेल कसने व शुल्क वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर अंचल स्तर पर टीम की तैनाती की गयी है, जो मैरिज हॉल का सर्वे कर हॉल का नाम, संचालक का नाम, लोकेशन और सड़क आदि जानकारी एकत्र कर सूची तैयार कर रही हैं.

18 दिसंबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में इस सूची पर विमर्श कर आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लिया जायेगा. निगम क्षेत्र के हर गली-मुहल्ले में निजी सामुदायिक भवन व मैरिज हॉल हैं, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं. लेकिन, निगम को कॉमर्शियल होल्डिंग टैक्स, पार्किंग व कचरा शुल्क नहीं देते हैं.
वसूला जायेगा निगम से संबंधित टैक्स : निजी सामुदायिक भवनों के होल्डिंग टैक्स की रसीद की जांच की जायेगी. अगर संचालक आवासीय होल्डिंग टैक्स देकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी.
इसके साथ ही विवाह भवनों से कचरा शुल्क के रूप में हर माह एक हजार रुपये और नियमानुसार पार्किंग शुल्क की वसूली की जायेगी. निगम से संबंधित शुल्क नहीं देने पर संचालक के नाम के साथ सामुदायिक भवन व मैरिज हॉल पर नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
हॉल बुकिंग से पहले निगम को देनी होगी सूचना
सर्वे कार्य पूरा होने के बाद विवाह
भवनों की सूची तैयार की जायेगी. इन विवाह भवनों के संचालकों को हॉल बुकिंग से पहले अंचल कार्यालय को सूचित करना पड़ेगा, ताकि निगम की ओर से समुचित पार्किंग और कचरा उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. वहीं, विवाह भवन संचालक निगम को सूचना नहीं देता है, तो निगम की ओर से आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
किया जा रहा है सर्वे
कचरा व पार्किंग शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है. लेकिन, अब तक मैरिज हॉल सूचीबद्ध नहीं किये गये हैं. सर्वे किया जा रहा है, ताकि शीघ्र कॉमर्शियल होल्डिंग टैक्स, कचरा व पार्किंग शुल्क की नियमित वसूली की जा सके.
सीता साहू, मेयर, नगर निगम
Prabhat Khabar Digital Desk
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