सरकारी महिला कॉलेजों व स्कूलों में शौचालय नहीं रहने पर स्थिति स्पष्ट करने को हाइकोर्ट ने कहा

Updated at : 13 Dec 2019 4:55 AM (IST)
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सरकारी महिला कॉलेजों व स्कूलों में शौचालय नहीं रहने पर स्थिति स्पष्ट करने को  हाइकोर्ट ने कहा

पटना : शहर के सरकारी महिला कॉलेजों स्कूलों व संस्थानों में शौचालय की अनुपलब्धता और दयनीय स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सात जनवरी तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में छपी खबर […]

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पटना : शहर के सरकारी महिला कॉलेजों स्कूलों व संस्थानों में शौचालय की अनुपलब्धता और दयनीय स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सात जनवरी तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया.

विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश
पटना. पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वह बहुदिव्यांग (मल्टिपल डिसेबल पर्सन्स) को मिलने वाले चार प्रतिशत का लाभ देने के लिये विशेष परीक्षा आयोजित करे, ताकि उन्हें उसका लाभ मिल सके. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अतुल रंजन की ओर से दायर रिट याचिका पर अधिवक्ता बिंध्याचल सिंह को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
कोर्ट को बताया गया कि 2016 से लागू दिव्यांग जनाधिकार कानून के तहत बहुदिव्यांग को मिलने वाले चार प्रतिशत आरक्षण में से पांच श्रेणी के दिव्यांगों को एक-एक प्रतिशत देने का कानून बनाया गया है. तीन श्रेणी के दिव्यांग को एक-एक फीसदी आरक्षण और अंतिम के दो श्रेणी के बहु दिव्यांगों के लिए संयुक्त रूप से एक एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
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