पटना : मुख्य नालों से हटेगा अतिक्रमण
Updated at : 08 Nov 2019 9:24 AM (IST)
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पटना : पटना शहर से जुड़े मुख्य नालों पर हुए अतिक्रमण को तोड़ने का अभियान चलेगा. जिला प्रशासन ने ऐसे 84 कच्चे-पक्के निर्माण (मकान) को चिह्नित कर लिया है, जिनको तोड़ने के लिए पहले चरण में 13 नवंबर से कार्रवाई शुरू होगी. गुरुवार को नालों की अतिक्रमणमुक्ति व उड़ाही को लेकर डीएम कुमार रवि ने […]
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पटना : पटना शहर से जुड़े मुख्य नालों पर हुए अतिक्रमण को तोड़ने का अभियान चलेगा. जिला प्रशासन ने ऐसे 84 कच्चे-पक्के निर्माण (मकान) को चिह्नित कर लिया है, जिनको तोड़ने के लिए पहले चरण में 13 नवंबर से कार्रवाई शुरू होगी.
गुरुवार को नालों की अतिक्रमणमुक्ति व उड़ाही को लेकर डीएम कुमार रवि ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि नालों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए कुल छह टीमों का गठन किया जायेगा. इसमें से तीन टीम सदर, दो टीम संपतचक और एक फुलवारीशरीफ में लगेगी.
संपतचक में दो किमी में 19 पक्के मकान : बैठक में पटना सदर सीओ ने सदर अंचल अंतर्गत नंदलाल छपरा में बादशाही नाला के आधा किलोमीटर की नापी में पांच पक्का मकानों द्वारा अतिक्रमण की जानकारी दी.
इसके साथ ही अंचलाधिकारी संपतचक ने संपतचक अंचल अंतर्गत कुल दो किमी में लगभग 19 पक्का मकान नाला को अतिक्रमित कर बनाये जाने की बात बतायी. इस पर डीएम ने तमाम पक्के मकान को ध्वस्त करने का निर्देश दिया. फुलवारीशरीफ सीओ ने बताया कि नापी में फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत कुल 60 कच्चा/पक्का मकानों के द्वारा नाला पर अतिक्रमण पाया गया. इन्हें तोड़ने का निर्देश दिया गया. दानापुर में दो नालाें की नापी करायी गयी, जिसमें अतिक्रमण नहीं पाया गया है.
सदर क्षेत्र के आठ नालों का होगा सर्वे : डीएम ने सदर सीओ को निर्देश
दिया कि पटना सदर अंतर्गत कुल
आठ नाला का सर्वे करायें. इसके लिए पहले फुट पेट्रोलिंग करें. इससे स्पष्ट होगा कि कौन–कौन अतिक्रमण कब किया गया है. नाला के किनारे परती/रास्ता का निर्माण किया गया है, तो उसे भी अतिक्रमण माना जायेगा.
निजी रास्ता, ढलाई, पुलिया बनाया गया है, उसे भी अतिक्रमणमुक्त कराया जायेगा. डीएम ने कहा कि अतिक्रमित स्थलों पर लाल निशान लगाएं. अतिक्रमण अभियान के पूर्व नोटिस निर्गत, तामीला, माइकिंग कराया जाये. अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में सदर अंचल अंतर्गत सभी नालों का सर्वे का कार्य किया जायेगा.
डीएम ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण अभियान चलाने के पूर्व सभी संबंधित मकान मालिकों को सूचित करें कि अतिक्रमित स्थल को खुद खाली कर लें या तुड़वा लें. प्रशासन द्वारा तोड़े जाने पर अधिक क्षति होने की संभावना रहेगी. डीएम ने निजी स्कूलों व अस्पतालों द्वारा अवैध पार्किंग एवं गार्डन आदि संरचना को हटाने के निर्देश दिये.
ऐसे सभी नाले जिस पर निजी भवन बनाये गये हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले चिह्नित किया जायेगा. अतिक्रमण हटाओ अभियान में बाधा पहुंचाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि वे अपने–अपने अनुमंडल अंतर्गत अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे, ताकि निर्धारित समय में कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके.
दो चरणों में अभियान
डीएम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान दो चरणों में चलाने का निर्देश दिया है. पहला चरण 13 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाया जायेगा. दूसरे चरण में 29 नवंबर से 30 नवंबर में चलाया जायेगा. डीएम ने अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया
कि बादशाही नाला एवं अन्य संबंधित नालों की उड़ाही का कार्य किसी अभियंता को ही दिया जाय, ताकि कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके.
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