पटना : पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नौ तक करें
Updated at : 08 Nov 2019 9:20 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बगैर बुनियादी सुविधाओं के अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब के मामले पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बगैर बुनियादी सुविधाओं के अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब के मामले पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई की.
मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि नौ दिसंबर को निर्धारित की है. कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य पारा मेडिकल काउंसिल का भी गठन कर अगली सुनवाई में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पैथोलॉजी लैब से संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की गयी. राज्य सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने बिहार राज्य पारा मेडिकल काउंसिल के गठन हेतु एक प्रारूप तैयार करने के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति इस दिशा में पूरी कोशिश कर रही है. इन सभी कार्रवाइयों के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
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