पटना : चेयरमैन के काम करने पर रोक
Updated at : 26 Sep 2019 9:17 AM (IST)
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अदालती आदेश का नहीं किया था पालन पटना : पटना हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के कार्य करने पर रोक लगाये रखने का आदेश जारी रखा है. कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि जब तक अदालती आदेश का पालन […]
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अदालती आदेश का नहीं किया था पालन
पटना : पटना हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के कार्य करने पर रोक लगाये रखने का आदेश जारी रखा है. कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि जब तक अदालती आदेश का पालन नहीं किया जायेगा, तब तक उनके कार्य करने पर रोक लगी रहेगी.
न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने एसएम अली इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के समय मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से अपनी सफाई दी गयी, लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी भी सफाई को सुनने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हर हाल में अदालती आदेश का पालन किया जाये, या उन्हें लगता है कि एकलपीठ का आदेश गलत है, तो इसके खिलाफ आदेश प्राप्त कर कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाये.
कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि वह इस मामले में 16 अक्तूबर तक अदालती आदेश का पालन कर अपना स्पष्टीकरण कोर्ट में दाखिल करें. मामला अनिसुल धुरबा बहेरी दरभंगा के कॉन्स्टिट्यूशन के एप्रूवल का था.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सर्वदेव सिंह ने कोर्ट को बताया कि हाइकोर्ट ने तीन जुलाई, 2019 को बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के मामले में बोर्ड की बैठक बुलाकर उचित निर्णय लें. चेयरमैन ने बोर्ड की बैठक बिना बुलाये 23 जुलाई, 2019 को स्वयं आदेश पारित कर दिया, जो कोर्ट के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है.
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