चंदा वसूली पर एफआइआर, बड़े जुलूस की वीडियोग्राफी

Updated at : 22 Sep 2019 3:27 AM (IST)
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चंदा वसूली पर एफआइआर, बड़े जुलूस की वीडियोग्राफी

पटना : दशहरा, रावण वध, दीपावली, छठ की सुरक्षा तैयारी को लेकर कमिश्नर आनंद किशोर ने शनिवार को छह जिलाें के डीएम, एसएसपी व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के संवेदनशील जगहों को चिह्नित करेंगे तथा इन त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था […]

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पटना : दशहरा, रावण वध, दीपावली, छठ की सुरक्षा तैयारी को लेकर कमिश्नर आनंद किशोर ने शनिवार को छह जिलाें के डीएम, एसएसपी व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के संवेदनशील जगहों को चिह्नित करेंगे तथा इन त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करें. सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति इन त्योहारों के पूर्व कर ली जाये.
सभी जिला पदाधिकारियों से कहा है कि दशहरा के लिए मात्र दस दिन शेष बचे हैं, इसलिए दशहरा के लिए पूर्व से अनुमति प्राप्त पूजा आयोजन समिति के लाइसेंस का नवीनीकरण शीघ्र कर लिया जाये. कमिश्नर ने कहा कि लाइसेंस देने के पूर्व पूजा स्थल तथा जुलूस निकालने के लिए मार्गों का सत्यापन तथा समय का निर्धारण अवश्य कर लें.
इन दशहरा समितियों में वर्तमान में सक्रिय कम से कम 10 लोगों को शामिल करते हुए इनका नाम, पता, आइडी प्रूफ तथा मोबाइल नंबर लें, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उन्हें चिन्हित किया जा सके. बैठक में आइजी संजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
शहरी क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण तथा बड़े पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरों का लगवान का निर्देश दिया गया है. साथ ही इन पंडालों पर सूचना प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया, जिसमें यह अंकित हो कि ‘‘आप सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हैं’’.सभी पूजा पंडालों में आयोजन समितियों द्वारा अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निदेश दिया गया.
सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने–अपने जिले में चंदा वसूली जैसे मामलों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे तथा इस प्रकार के मामले पाये जाने पर आईपीसी की धारा–384 के तहत चंदा वसूली में लिप्त ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा.
पूजा पंडालाें में लगवाएं कैमरे, लिखें आप कैमरे की नजर में हैं
विद्युत कनेक्शन लेना जरूरी : जीएम पेसू को को कहा गया कि वह यह सुनिश्चित करेें कि सभी पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है तथा सभी पंडालों का फायर सेफ्टी ऑडिट भी करा लिया जाये.
इसके साथ ही पूजा पंडाल के मार्ग पर झूलती हुई तारों को ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है. छठ पर्व के अवसर पर सभी जिलाें अवैध रूप से चल रहे नावों के परिचालन को रोकने का निर्देश दिया.
107 के तहत कार्रवाई के निर्देश :
सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी से कहा गया है कि वे अपने–अपने जिले के वैसे व्यक्ति की पहचान कर लें जिनके द्वारा शांति भंग करने की संभावना हो. उन लोगों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 107 की कारवाई कर बॉन्ड भरवाने की कारवाई त्योहारों के पूर्व कर ली जाये.
नोटिस का तामिला कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त कार्यबल की प्रतिनियुक्ति की जाये. अवांछित तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध धारा 113 के तहत गिरफ्तारी वारंट भी निर्गत किये जाये.
नवंबर तक बहाल कर लिये जायेंगे होमगार्ड : सभी जिलों में रिक्ति के अनुसार होम गार्ड की बहाली की प्रक्रिया नवंबर, 2019 तक पूरी कर ली जाये, जिसके लिए रोस्टर क्लियरेन्स की प्रक्रिया आगामी एक सप्ताह के अंदर कर ली जाये. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आगामी एक सप्ताह में छठ एवं दिपावली की तैयारियों के संबंध में बैठक कर लें.
आइजी ने कहा बड़े जुलूस की होगी वीडियोग्राफी : बैठक में पटना जोन के आइजी ने निर्देश दिया कि आगामी त्योहारों के देखते हुए संवेदनशील इलाकों या बड़े जुलूसों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अवश्य करा ली जाये. साथ ही, जुलूसों के साथ कुछ सादे वर्दी में पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाये.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल की गाइडलाइन का पालन करें
पटना. डीएम कुमार रवि ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह मूर्तिकारों व पूजा समितियों के साथ बैठक करें. उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के गाइड लाइन को बतायें. अनुमंडल पदाधिकारी काे निर्देश दिया गया है कि वह देखें कि किसी भी मूर्ति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल नहीं हो. मूर्ति की रंगाई करते वक्त प्राकृतिक रंगाे का इस्तेमाल कराना सुनिश्चित करें. रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं हो.मूर्ति पर पुष्प, सजावट सामाग्री को पवित्र निकायों में विसर्जन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है.
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