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दो करोड़ से कम के टर्नओवर वाले करदाताओं को दो वर्षों की मिली छूट, बिहार के 4.17 लाख कारोबारियों को राहत

पटना : गोवा में जीएसटी काउंसिल की हुई 37वीं बैठक में दो करोड़ रुपये से कम के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से दो वर्षों (2017-18 और 18-19) के लिए छूट दिये जाने का निर्णय किया गया. बैठक में शामिल बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इस फैसले […]

पटना : गोवा में जीएसटी काउंसिल की हुई 37वीं बैठक में दो करोड़ रुपये से कम के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से दो वर्षों (2017-18 और 18-19) के लिए छूट दिये जाने का निर्णय किया गया. बैठक में शामिल बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इस फैसले से बिहार के चार लाख 17 हजार कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. उन्होंने कहा कि बिहार की पहल पर जीएसटी के अंतर्गत बिहार के 82 फीसदी करदाता विगत दो वर्षों के वार्षिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त हो जायेंगे.

साथ ही दो करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के वार्षिक विवरणी फॉर्म के सरलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. फॉर्म सरल होने के बाद वार्षिक विवरणी दाखिल करने में करदाताओं के सहूलियत होगी. मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने (01 जुलाई, 2017) के प्रारंभिक दिनों में वार्षिक विवरणी दाखिल करने को लेकर छोटे करदाताओं को काफी परेशानी हुई थी, जिसे अब काफी हद तक दूर कर दिया गया है.

बिहार की ओर से मोदी ने बैठक में उपस्थित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से जीएसटी लागू होने के बाद के पांच साल तक राजस्व वृद्धि 14 प्रतिशत से कम होने पर केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के प्रावधान को 2022 की जगह तीन साल और बढ़ा कर 2025 तक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अभी बिहार का राजस्व वृद्धि गैप 20 प्रतिशत है, ऐसे में बिहार को राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए.

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