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पटना : पूर्व स्पीकर सदानंद से हाइकोर्ट ने पूछा क्यों न आपकी बेल खारिज कर दें ?

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी है. हाइकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश कैसे चले गये? कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों नहीं आपकी अग्रिम जमानत […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी है. हाइकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश कैसे चले गये?
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों नहीं आपकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाये. किसी भी अभियुक्त को कोर्ट अग्रिम जमानत उसी शर्त पर देता है, जिसमें अभियुक्त देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा. फिलहाल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह सहित 41 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. इस प्रकार से उनकी मुश्किलें बढती जा रही है.
न्यायाधीश राजेंद्र कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अधिवक्ता दिवाकर यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि वे भी पूर्व अध्यक्ष के सताये हुए हैं. मेधावी छात्र होते हुए भी उन्हें विधानसभा सचिवालय में नौकरी के लिए नहीं चुना गया. मालूम हो कि हाइकोर्ट की एकलपीठ ने 2011 में ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दी थी. उनसे कहा गया था वे अदालत के अनुमति के बिना विदेश नहीं जायेंगे.
जबकि, सदानंद सिंह वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई वाली टीम में शामिल होकर मॉरीशस गये और वहां से घूम कर आये. कोर्ट को बताया गया कि बिना उसकी अनुमति के उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था. सदानंद सिंह द्वारा कोर्ट के बिना अनुमति के विदेश जाने पर उनकी जमानत रद्द कराने की याचिका हाइकोर्ट में दायर की है.
41 लोगों पर आरोपपत्र दायर
मालूम हो कि साल 2000 से लेकर 2005 के बीच सदानंद सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे. उनके कार्यकाल में विधानसभा सचिवालय में कई पदों पर नियुक्ति हुई थी. जिसमें सभा सचिवालय के उच्चाधिकारियों ने अपने सगे-संबंधियों को ही नियुक्त कर लिया था. निगरानी ब्यूरो ने श्री सिंह समेत 41 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर की है.

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