15 अक्तूबर तक मतदाता खुद कर सकते हैं नाम सत्यापित

Updated at : 10 Sep 2019 7:47 AM (IST)
विज्ञापन
15 अक्तूबर तक मतदाता खुद कर सकते हैं नाम सत्यापित

पटना : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सूची में अपने नाम को खुद सत्यापित करने का मौका दिया है. मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत 15 अक्तूबर तक मतदाता खुद अपना नाम सूची में सत्यापित कर सकते हैं. इसमें अपने फोटो पहचान पत्र (इपिक) में अपने और अपने परिवार के विवरण की जांच, उसका प्रमाणीकरण […]

विज्ञापन

पटना : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सूची में अपने नाम को खुद सत्यापित करने का मौका दिया है. मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत 15 अक्तूबर तक मतदाता खुद अपना नाम सूची में सत्यापित कर सकते हैं.

इसमें अपने फोटो पहचान पत्र (इपिक) में अपने और अपने परिवार के विवरण की जांच, उसका प्रमाणीकरण और सत्यापन पांच चरणों में कर सकते हैं. इसमें पहले चरण में मतदाता इपिक नंबर से लॉगऑन कर अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंध का प्रकार, नाम, पता और फोटो सत्यापित कर सकते हैं.
अगर कोई त्रुटि है तो अपने विवरण या फोटोग्राफ में बदलाव के लिए सही जानकारी का उल्लेख कर सकते हैं. सत्यापन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, केसीसी दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है. पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (आरजीआइ द्वारा निर्गत) के अलावा अद्यतन बिजली बिल, टेलीफोन, बिजली बिल या गैस कनेक्शन के दस्तावेज का उपयोग करने के साथ डिजीलॉक के सत्यापित दस्वावेजों का भी उपयोग किया जा सकता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन