शिक्षा विभाग में 65 वर्ष तक काम करेंगे अफसर व कर्मी
Updated at : 08 Sep 2019 4:41 AM (IST)
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पटना : शिक्षा विभाग में संविदा पर रखे गये अफसर व कर्मी 65 वर्ष की आयु तक अब काम कर सकेंगे. इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है इन संविदा कर्मिकों के स्वास्थ्य, सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के आधार पर […]
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पटना : शिक्षा विभाग में संविदा पर रखे गये अफसर व कर्मी 65 वर्ष की आयु तक अब काम कर सकेंगे. इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है इन संविदा कर्मिकों के स्वास्थ्य, सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के आधार पर 65 वर्ष तक की आयु तक सेवा अवधि का विस्तार दिया जा सकता है.
कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा तक अब परिषद में प्रबंधन संरचना के तहत नियोजित पदाधिकारियों या कर्मिकों का प्रत्येक तीन वर्ष पर अवधि विस्तार, नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही इन पदाधिकारियों या कर्मिकों के नियुक्तिपत्र में अंकित अन्य सेवा शर्त पहले की तरह रहेगी.
इन सभी का आकस्मिक अवकाश सप्ताह में पांच दिन कार्य दिवस की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन और सप्ताह में छह दिन कार्य दिवस होने पर एक वर्ष में 16 दिन देय होगा. वहीं पितृत्व अवकाश दो बच्चों तक 15 दिनों का होगा. कर्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को एकमुश्त चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की अनुशंसा की गयी है.
यह पत्र सभी जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, असैनिक कार्य प्रबंधक, सभी कार्मिक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को भेजी गयी है.
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