नया ट्रैफिक नियम : साहब! इनका कब कटेगा चालान, पटना में सात दिनों का विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू
Updated at : 07 Sep 2019 7:41 AM (IST)
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आम लोगों पर भारी जुर्माना, पर इन्हें क्यों दी जा रही कानून के उल्लंघन की छूट? पटना : नये मोटरयान (संशोधन) कानून के तहत ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के िलए सात दिवसीय विशेष अभियान शुक्रवार से पटना में शुरू हो गया. अभियान के पहले दिन शहर के अलग-अलग हिस्सों में ट्रैफिक नियमों […]
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आम लोगों पर भारी जुर्माना, पर इन्हें क्यों दी जा रही कानून के उल्लंघन की छूट?
पटना : नये मोटरयान (संशोधन) कानून के तहत ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के िलए सात दिवसीय विशेष अभियान शुक्रवार से पटना में शुरू हो गया.
अभियान के पहले दिन शहर के अलग-अलग हिस्सों में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं अदा करने वाले वाहनों को जब्त भी कर लिया गया. लेकिन, इस सख्त जांच व्यवस्था के बीच शहर में प्रदूषण फैलाने और ट्रैफिक नियम तोड़ते कई वाहन और पुलिसकर्मी भी दिखायी दिखे.
बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाये एक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट लगाये अशोक राजपथ पर दिखा. वहीं उसी सड़क पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इ-रिक्शा को ओवरलोडिंग में चलते हुए देखा गया. इ-रिक्शे की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ एक पुलिसकर्मी भी बैठा था. यही नहीं, धुआं फैलाते कई ऑटो व नगर सेवा की बसें भी सड़कों पर दौड़ती रहीं, लेकिन उस पर किसी जांच अधिकारी का ध्यान नहीं गया.
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वाहन चेकिंग के समय मोबाइल एप पर भी दिखा सकेंगे डीएल और आरसी
पटना : वाहनों की चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) लोग अपने मोबाइल में डीजी लॉकर एप और एमपरिवहन एप में भी दिखा सकेंगे. साथ ही बीमा और प्रदूषण के भी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र मान्य होंगे. इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के डीजीपी, परिवहन विभाग के प्रधान सचिवों और सचिवों सहित परिवहन आयुक्तों को निर्देश जारी किया है. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों के कागजात का फोटो खींचकर दिखाना मान्य नहीं है. केवल इलेक्ट्रॉनिक कागजात ही मान्य हैं.
यह तीन-चार महीने पहले लागू कर दिया गया है. डीजी लॉकर और एमपरिवहन एप में 10 साल का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है. अन्य वर्षों के भी किये जा रहे हैं. ऐसे में मोबाइल में इन एप्स को खोलकर कागजात दिखाये जा सकते हैं. जिन लोगों के वाहनों के कागजात 10 साल से अधिक पुराने हों, उन्हें साथ में लेकर चलना चाहिए.
10 हजार की बाइक, 17,500 जुर्माना सुन लौटा युवक
मुजफ्फरपुर : ट्रैफिक नियम का उल्लंघन एक युवक को बहुत महंगा पड़ गया. उसकी पुरानी बाइक की कीमत मात्र 10 हजार रुपये है और उसे 17,500 रुपये जुर्माना ठोंका गया. इसको लेकर वह अपनी बाइक छोड़कर लौट गया. ट्रैफिक पुलिस के पास युवक की बाइक जब्त पड़ी है. युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. इस पर 5000 रुपये, प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर 10,000 रुपये, इंश्योरेंस नहीं होने पर 2,000 रुपये और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना किया गया था. डीटीओ मो नजीर अहमद ने बताया कि जो फाइन किया गया है, वह नये नियम के अनुसार सही है. युवक बाइक का जुर्माना जुड़वाकर वापस चला गया. जब तक बाइक मालिक जुर्माना नहीं देते, उनकी बाइक ट्रैफिक थाने में पड़ी रहेगी.
मधुबनी में पुलिसकर्मी से जुर्माने की दोगुनी राशि वसूली गयी
मधुबनी : समाहरणालय के सामने सकरी- मधुबनी मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान के दौरान शुक्रवार को पुलिस के जवान भी बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़ाये. उनसे दोगुना राशि वसूल की गयी. परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि एक पुलिसकर्मी की बाइक पर ट्रिपल लोड होने के कारण जुर्माने की दोगुनी राशि वसूली गयी. सिपाही से दो हजार की राशि वसूली गयी.
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