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दलीय आधार पर नहीं होगा पंचायतों के पद का चुनाव

पटना : राज्य के नगर निकायों में मेयर व डिप्टी मेयर के पदों को दलीय आधार पर चुनाव कराने की शुरू हुई सुगबुगाहट के बीच पंचायती राज विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के किसी भी पद पर दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया जायेगा. पंचायती राज मंत्री […]

पटना : राज्य के नगर निकायों में मेयर व डिप्टी मेयर के पदों को दलीय आधार पर चुनाव कराने की शुरू हुई सुगबुगाहट के बीच पंचायती राज विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के किसी भी पद पर दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया जायेगा.

पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत की उपस्थिति में पूछे गये एक सवाल के जवाब में प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूर्व के पैटर्न पर ही कराये जायेंगे.
फिलहाल सरकार के पास दल के आधार पर चुनाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. बुधवार को पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सरकार का पूरा ध्यान पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोगों तक सरकार की तरफ से चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
पंचायती राज अधिनियम में मुखिया को पद से हटाने का प्रावधान : उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम में मुखिया को पद से हटाने का प्रावधान है.
इधर कई जिलों से वार्ड सदस्यों के अपने दायित्वों के पालन नहीं करने को लेकर शिकायत मिल रही है. जिलों की मांग है कि दायित्वों का निर्वहन नहीं करनेवाले वार्ड सदस्यों को पद से हटाने का प्रावधान किया जाये. जिलों से प्राप्त मांग का विश्लेषण किया जा रहा है.
इस बात को लेकर विभाग स्तर पर विश्लेषण के बाद विचार किया जायेगा. प्रधान सचिव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 14वें वित्त आयोग की राशि सीधे पंचायतों को दी जा रही है. पंचायत समिति और जिला परिषदों को पांचवें वित्त आयोग की निश्चित हिस्सा दिया जा रहा है. इससे पंचायत समिति और जिला पर्षद विकास कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं.

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