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बिहार में नयी बालू नीति को स्वीकृति, अब एक व्यक्ति को अधिकतम दो बालू घाटों का ही मिलेगा ठेका

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में नयी बालू नीति को स्वीकृति दी गयी. इसके अनुसार किसी निबंधित व्यक्ति या सोसाइटी को अधिकतम दो बालू घाटों या 200 हेक्टेयर के खनन क्षेत्र में से जो भी कम हो, उसका ठेका मिलेगा. राज्य के 38 जिलों में करीब […]

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में नयी बालू नीति को स्वीकृति दी गयी. इसके अनुसार किसी निबंधित व्यक्ति या सोसाइटी को अधिकतम दो बालू घाटों या 200 हेक्टेयर के खनन क्षेत्र में से जो भी कम हो, उसका ठेका मिलेगा. राज्य के 38 जिलों में करीब 400 घाटों की नीलामी होगी. इनमें पांच जिलों से होकर गुजरनेवाले सिर्फ सोन नद के 200 घाट शामिल हैं.

बालू घाटों की नीलामी पहली जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी. इसके लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जायेगी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों की स्वीकृति दी गयी. उन्होंने बताया कि नयी बालू नीति में एक नदी को एक इकाई माना जायेगा. लेकिन एक नदी को ही कई खंडों में बांटकर बंदोबस्ती की जायेगी. पहले एक ही एजेंसी या व्यक्ति को कई जिलों के अनेक बालू घाटों की बंदोबस्ती दी जाती थी. इससे बालू घाटों पर उनका एकाधिकार हो गया था. इसे खत्म करने के लिए ही इसे अधिकतम दो बालू घाटों तक ही सीमित कर दिया गया है.

नयी नीति के आने के बाद अधिक-से-अधिक एजेंसियों या व्यक्तियों के नामों से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जा सकेगी. यह अनुमान है कि राज्य में इससे कम-से-कम 200 एजेंसियों या व्यक्तियों को लाभ मिलेगा. पहले 28 जिलों में सिर्फ 19 कंपनियों व व्यक्तियों को बंदोबस्ती की गयी थी. कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग के उस एजेंडों को भी स्वीकृति दी है, जिनमें बालू घाटों की निगरानी व पर्यवेक्षण के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता थी.

खान एवं भूतत्व विभाग में 12 वर्षों के दौरान खान एवं खनिजों के प्रबंधन, खनन क्षेत्रों की बंदोबस्ती, अवैध खनन, राजस्व संग्रहण को देखते हुए अपर निदेशक के एक, उपनिदेशक के तीन, सहायक निदेशक के चार, खनिज विकास पदाधिकारी के 21, खान निरीक्षक के 66, सर्वेक्षक के तीन, प्रारूपक के दो, उच्च वर्गीय लिपिक के 23 और निम्न वर्गीय लिपिक के 56 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट के फैसले : नयी बालू नीति को मंजूरी, एक जनवरी, 2020 से होगी लागू
खान एवं भूतत्व विभाग में अतिरिक्त 179 पदों का सृजन
अपर निदेशक 01
उपनिदेशक 03
सहायक निदेशक 04
खनिज विकास पदाधिकारी 21
खान निरीक्षक 66
सर्वेक्षक 03
प्रारूपक 02
उच्च वर्गीय लिपिक 23
निम्न वर्गीय लिपिक 56
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