बिना अनुमति सड़क काटने पर चुकाना होना जुर्माना
Updated at : 12 Aug 2019 7:57 AM (IST)
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पटना : नगर निगम क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां बिना निगम से अनुमति लिये सड़क काट कर पाइप लाइन, केबल और अन्य काम करने लगती है. इससे सड़क पर आवाजाही अवरुद्ध हो जाता है और लोग परेशान होने लगते है. सड़कों की बेहिसाब काटने की समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन मंगलवार को […]
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पटना : नगर निगम क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां बिना निगम से अनुमति लिये सड़क काट कर पाइप लाइन, केबल और अन्य काम करने लगती है. इससे सड़क पर आवाजाही अवरुद्ध हो जाता है और लोग परेशान होने लगते है.
सड़कों की बेहिसाब काटने की समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन मंगलवार को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में रोड कटिंग नियमावली-19 से संबंधित प्रस्ताव ला रही है. इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाती है, तो सड़क काटने वाली एजेंसियों को अनुमति लेने के साथ-साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.
कंक्रीट सड़क काटने पर लगेंगे दो हजार रुपये : रोड कटिंग नियमावली में किसी प्रकार की सड़कों को काटने से पहले निगम से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है.
कंक्रीट व पक्की सड़क काटने को लेकर सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों को प्रति मीटर दो व ढाई हजार रुपये शुल्क के रूप में जमा करने का प्रावधान किया गया है. वहीं, फुटपाथ की कटिंग करने पर एक हजार रुपये प्रति मीटर और न्यूनतम शुल्क 250 रुपये प्रस्तावित किया गया है.
सड़क काटने वालों पर लगेगा अंकुश
नगर निगम क्षेत्र में आम लोग हो या फिर सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां अपनी जरूरत के अनुरूप सड़क काटने लगते है. इससे बड़ी संख्या में शहर के लोग परेशान होते है. रोड कटिंग नियमावली-19 लागू हो जाता है, तो निगम क्षेत्र में सड़क काटने वालों पर अंकुश लगेगा. निगम अधिकारी बताते है कि नियमावली में प्रावधान किया गया है कि सड़क काटने वाली एजेंसियों को बताना होगा कि सड़क कटिंग का कार्य कितने समय में पूरा करेंगे.
निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं किया, तो अलग से जुर्माना राशि वसूल की जायेगी. हालांकि, नियमावली को स्थायी समिति व निगम बोर्ड से पारित करने के बाद विभाग से मंजूरी लेने के बाद लागू किया जायेगा.
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