पटना : राजस्व सेवा के अधिकारी बनेंगे डीसीएलआर
Updated at : 25 Jul 2019 9:19 AM (IST)
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पटना : विधान परिषद में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि राजस्व सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति होने पर उनका पदस्थापन भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) व समकक्ष पद पर होगा. कृष्ण कुमार सिंह के अल्पसूचित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राजस्व सेवा का मूल पद राजस्व अधिकारी […]
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पटना : विधान परिषद में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि राजस्व सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति होने पर उनका पदस्थापन भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) व समकक्ष पद पर होगा. कृष्ण कुमार सिंह के अल्पसूचित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राजस्व सेवा का मूल पद राजस्व अधिकारी व समकक्ष ग्रेड पद का है. प्रोन्नति के संदर्भ में जुलाई 2017 में राजस्व अधिकारी व समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों को अंचल अधिकारी व समकक्ष पद पर प्रोन्नति दी गयी है.
राजस्व सेवा नियमावली द्वारा राजस्व सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति व प्रोन्नति के िलए अर्हता के संबंध में नियम निर्धारित है. वर्तमान में डीसीएलआर व समकक्ष पद पर राजस्व सेवा के एक भी पदाधिकारी प्रोन्नत नहीं है. ऐसी स्थिति में डीसीएलआर व समकक्ष पद पर सामान्य प्रशासन विभाग से सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कार्यहित में पदस्थापित किया गया है.
सुगौली रेल लाइन अधिग्रहण का छह माह में मिलेगा मुआवजा : मंत्री ने केदारनाथ पांडेय के सवाल के जवाब में कहा कि हाजीपुर से केसरिया होते हुए सुगौली तक रेल लाइन के विस्तारीकरण में 49 मौजों में जमीन अधिग्रहण हुआ है.
इसमें 28 मौजों में 80 फीसदी मुआवजा राशि दी गयी है. शेष 20 फीसदी मुआवजा राशि नये जमीन अधिग्रहण नियम के अनुसार मिलने की वजह से छह माह में भुगतान कर दिया जायेगा. शेष 21 मौजों में लोगों को मुआवजा राशि भुगतान करने में लगभग आठ माह लगेगा. रेलवे से जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा लगभग 779 करोड़ मिल चुका है.
असर्वेक्षित भूमि को लेकर बनेगा नियम
राधाचरण साह के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि नदी के दियारे व असर्वेक्षित भूमि के संदर्भ में नियम बनेगा. इसके लिए विभाग से प्रस्ताव मंतव्य के लिए विधि विभाग को भेजा गया है. मंत्री ने कहा कि कैडेस्ट्रल/ रिविजनल सर्वे के दौरान कुछ मौजे व भू-भाग असर्वेक्षित रहे हैं. इनका खतियान नहीं है.
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