पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में डाॅक्टरों की नियुक्ति की नियमावली को मंजूरी दे दी गयी. अब राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति तकनीकी चयन आयोग के जरिये की जायेगी. अब तक बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती थी. नयी नियमावली के अनुसार अब डाॅक्टरों की नियुक्ति बिना इंटरव्यू लिये ही की जायेगी. पहले इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित थे. अब इसे भी हटा दिया गया है.
इसमें डॉक्टरों की अकादमिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नियुक्ति की जायेगी. राज्य में छह हजार डॉक्टरों की नियुक्ति का मामला नियमावली नहीं होने के कारण अटका पड़ा था. अब तकनीकी चयन आयोग जल्द ही छह हजार डॉक्टरों की नियुक्ति करने की दिशा में पहल करेगा. कैबिनेट की बैठक में कुल पांच एजेंडों पर मुहर लगायी गयी.
राज्य के सिनेमाघरों में दिखायी जानेवाली फिल्म ‘सुपर 30’ को टैक्स मुक्त करने का फैसला लिया है. इसकी घोषणा सरकार ने पहले ही की थी. इसके अलावा कैबिनेट ने चार अन्य विधेयकों को भी मंजूरी दी है. इनमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक भी शामिल है.