पटना : शारीरिक शिक्षकों व अनुदेशकों के रिक्त पदों को नहीं भरने पर जवाब तलब
Updated at : 18 Jul 2019 9:36 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक के खाली पदों को छह महीने में नहीं भरे जाने पर दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही व न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक के खाली पदों को छह महीने में नहीं भरे जाने पर दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश एपी शाही व न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्योंनहीं सरकार के खिलाफ अदालती आदेश की अवमानना का मामला शुरू किया जाये. कोर्ट ने डॉ राजेश कुमार पांडेय की ओर से अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने 23 जुलाई, 2018 को एक जनहित मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सूबे में खाली पड़े शारीरिक शिक्षकों व अनुदेशकों के पदों पर बहाली प्रक्रिया फौरन शुरू कर उसे छह महीने में पूरी कर दिया जाये. कोर्ट के आदेश के करीब एक साल बाद भी शारीरिक शिक्षक व अनुदेशक के बहुत पद खाली पड़े हुए हैं.
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