एटीएम से नहीं निकला पैसा तो बैंक देगा हर दिन 100 रुपये
Updated at : 13 Apr 2019 4:27 AM (IST)
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पटना : एटीएम से ट्रांजेक्शन के दौरान कई बार तकनीकी खराबी की वजह से एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं. कई बार मशीन से पैसा नहीं निकलते हैं, लेकिन बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में ग्राहकों को बैंक शाखा में चक्कर लगाना पड़ता है. कई बार पैसे वापस लेने में महीनों […]
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पटना : एटीएम से ट्रांजेक्शन के दौरान कई बार तकनीकी खराबी की वजह से एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं. कई बार मशीन से पैसा नहीं निकलते हैं, लेकिन बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में ग्राहकों को बैंक शाखा में चक्कर लगाना पड़ता है. कई बार पैसे वापस लेने में महीनों का वक्त लग जाता है.
लेकिन ऐसी स्थिति में बैंक से जुड़ा नियम आपको बैंक से मुआवजा लेने का हकदार बनाता है. ये नियम रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया है. नियम के मुताबिक जितने दिन में ग्राहकों के पैसा वापस आयेंगे उतने दिन के हिसाब से बैंक आपको हर दिन मुआवजा के तौर पर 100 रुपये अतिरिक्त देगा.
रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार एटीएम ट्रांजेक्शन में गलती पाये जाने पर बैंक को ग्र्राहकों को मुआवजा देना होगा. इस मुआवजा को पाने के लिए आपको एटीएम ट्रांजेक्शन संबंधी शिकायत अपने बैंक से करनी होगी.
भले ही वह ट्रांजेक्शन आपने अपने बैंक के एटीएम से किया हो गया अन्य बैंक के एटीएम से किया हो. लेकिन ट्रांजेक्शन में हुई गड़बड़ी की लिखित शिकायत आपको करनी होगी.
आप अपनी शिकायत के बाद संबंधित बैंक से अपना पैसा वापस मांग सकते है. वापस मिलने में हो रही देरी का बैंक आपको मुआवजा भी देगी. सात कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को उसके खाते में पैसा वापस करना होता है. अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता है, तो हर दिन के हिसाब से Rs 100 मुआवजा देना होगा.
30 दिनों में शिकायत दर्ज करना अनिवार्य
बैंक से मुआवजा पाने के लिए ग्राहकों को एटीएम ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है. इसके लिए आपको ट्रांजेक्क्शन की परची या अपने खाते का स्टेटमेंट देते हुए शिकायत दर्ज करानी होगी.
अगर मामला सही पाया जाता है तो बैंक 7 दिनाें के भीतर आपके खाते में आपका पैसा वापस करेगा. अगर ऐसा नहीं होता हे तो आपको एनेक्शर-5 फार्म भरना होगा. जिसके बाद बैंक पर पेनाल्टी के दिन शुरू हो जायेगा.
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