पटना : कैश फॉर जस्टिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Updated at : 11 Apr 2019 8:45 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : निचली अदालतों में न्याय पाने के लिए कैश फॉर जस्टिस प्रकरण में घूस मांगते कोर्ट कर्मचारियों व अन्य जवाबदेह लोगों के खिलाफ अब तक एफआइआर दर्ज नहीं होने की शिकायत पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पटना हाइकोर्ट के एक अधिवक्ता की ओर से […]
विज्ञापन
पटना : निचली अदालतों में न्याय पाने के लिए कैश फॉर जस्टिस प्रकरण में घूस मांगते कोर्ट कर्मचारियों व अन्य जवाबदेह लोगों के खिलाफ अब तक एफआइआर दर्ज नहीं होने की शिकायत पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पटना हाइकोर्ट के एक अधिवक्ता की ओर से भेजे गये पत्र को पीआइएल के रूप में सुनवाई करने का निर्देश दिया है. बिहार की निचली अदालतों में न्याय दिलाने के लिए पैसों के हो रहे खेल को 15 नवंबर, 2017 को एक समाचार चैनल पर कैश फॉर जस्टिस के नाम पर एक कार्यक्रम दिखाया गया था, जिसमें कर्मचारियों को घूस मांगते दिखाया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




