पटना : बाइक व तिपहिया गाड़ियों पर नहीं लगेेंगे पोस्टर और बैनर
Updated at : 14 Mar 2019 9:39 AM (IST)
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पटना : निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वाहनों पर लगने वाले झंड़े का आकार निर्धारित कर दिया है. यह प्रावधान किया गया है कि मोटरसाइकिल सहित सभी प्रकार के दो पहिया वाहन पर दो गुना एक फुट का ही झंडे का ही इस्तेमाल किया जा सकता है. दो पहिया वाहन पर […]
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पटना : निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वाहनों पर लगने वाले झंड़े का आकार निर्धारित कर दिया है. यह प्रावधान किया गया है कि मोटरसाइकिल सहित सभी प्रकार के दो पहिया वाहन पर दो गुना एक फुट का ही झंडे का ही इस्तेमाल किया जा सकता है.
दो पहिया वाहन पर किसी प्रकार बैनर और पोस्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है. तीन पहिया, चार पहिया वाहन और इ-रिक्शा वाहन पर तीन गुना दो फुट के ही झंडे का प्रयोग किया जा सकता है. इन वाहनों पर भी बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगाने पर रोक लगा दी गयी है.
जुलूस में अधिकतम 10 गाड़ियां : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि वाहनों के जुलूस के लिए दिशानिर्देश दिया गया है. किसी भी जुलूस में 10 वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा. 10 से अधिक वाहन के जुलूस निकालने के लिए 10 वाहन के बाद गैप बना कर इस तरह का जुलूस निकाला जा सकता है.
गया में पहले चरण की चुनाव तैयारी की समीक्षा 15 मार्च को : पहले चरण में होनेवाले लोकसभा आम चुनाव की समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) एचआर श्रीनिवास 15 मार्च को गया में करेंगे. इसमें गया, औरंगाबाद, जमूई व नवादा जिलाें के चुनावों की समीक्षा की जायेगी. समीक्षा बैठक में इन जिलों के सभी डीएम, आयुक्त, डीआइजी, एसएसपी शामिल होंगे. निर्वाचन विभाग ने गया दौरा के लिए मंत्रिमंडल विभाग को हेलीकाॅप्टर उपलब्ध करने को पत्र लिखा है.
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों के प्रधान सचिव को निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है है कि कैबिनेट को भेजी जानेवाले किसी भी प्रस्ताव पर यह लिखना अनिवार्य होगा कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा.
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