पटना : स्कूल बस चलाने को परिवहन विभाग बना रहा पॉलिसी, पांच साल का अनुभव जरूरी

पटना : स्कूल बस ड्राइवरों के पास कम-से-कम पांच साल का ड्राइविंग का अनुभव होना जरूरी होगा. वैन, बस, ऑटो या किसी अन्य वाहन में यदि लड़कियां होंगी, तो उसमें अनिवार्य रूप से महिला अटेंडेंट रहेंगी. परिवहन विभाग इसके लिए पॉलिसी बना रहा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे प्रदेश भर में लागू कर […]
पटना : स्कूल बस ड्राइवरों के पास कम-से-कम पांच साल का ड्राइविंग का अनुभव होना जरूरी होगा. वैन, बस, ऑटो या किसी अन्य वाहन में यदि लड़कियां होंगी, तो उसमें अनिवार्य रूप से महिला अटेंडेंट रहेंगी. परिवहन विभाग इसके लिए पॉलिसी बना रहा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया जायेगा.
बच्चों की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक व बस मालिक की होगी. जांच के लिए राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर तक कमेटी रहेगी, जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर किये गये इंतजामों की मॉनीटरिंग करेगी. यह कमेटी जिला प्रशासन के साथ मिल कर जांच अभियान भी चलायेगा.
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