रांची / पटना : झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजी) डीपी ओझा एवं सीबीआई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एके झा को उस समय बड़ी राहत मिली, जब न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठने दोनों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाले में जारी समन के आदेश को निरस्त कर दिया.
चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरोपित बनाने के लिए सीबीआई अदालत ने कई अन्य लोगों के साथ इनके खिलाफ भी समन जारी किया था. ओझा एवं झा ने सीबीआई केसमन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.