पटना : निजी भवनों पर विज्ञापन होर्डिंग लगी हैं, तो लगेगा कॉमर्शियल टैक्स

Updated at : 11 Jan 2019 9:33 AM (IST)
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पटना : निजी भवनों पर विज्ञापन होर्डिंग लगी हैं, तो लगेगा कॉमर्शियल टैक्स

पटना : नगर निगम क्षेत्र में बिना नियम-कानून के विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं. इन प्रदर्शित होर्डिंगों से एजेंसियों के साथ-साथ निजी मकानों के मालिक पैसा कमा रहे हैं. लेकिन, निगम राजस्व को चूना लगा रहे हैं. यह खेल वर्षों से निगम अधिकारी-कर्मचारी व विज्ञापन एजेंसियों की मिलीभगत से चल रहा था. अब निगम प्रशासन ने […]

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पटना : नगर निगम क्षेत्र में बिना नियम-कानून के विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं. इन प्रदर्शित होर्डिंगों से एजेंसियों के साथ-साथ निजी मकानों के मालिक पैसा कमा रहे हैं.
लेकिन, निगम राजस्व को चूना लगा रहे हैं. यह खेल वर्षों से निगम अधिकारी-कर्मचारी व विज्ञापन एजेंसियों की मिलीभगत से चल रहा था. अब निगम प्रशासन ने विज्ञापन एजेंसियों व निजी मकान मालिकों पर नकेल कसने की योजना बनायी है. निजी मकानों पर विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं, तो मकान मालिकों को टैक्स जमा करना होगा. अन्यथा नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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