पटना : 33 थोक विक्रेताओं के पास 13 टन से अधिक स्टॉक लौटाने या नष्ट करने की जारी की गयी हिदायत...
Updated at : 14 Dec 2018 8:29 AM (IST)
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पटना : पॉलीथिन का उपयोग, आयात, भंडारण व खरीद-बिक्री को पूर्णत: प्रतिबंधित की जा चुकी है. कुछ औपचारिकताओं के बाद निर्धारित तिथि से पॉलीथिन के उपयोग वगैरह करने पर जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा गठित सर्वेक्षण टीम ने बाकरगंज, मीठापुर, पटना सिटी समेत अन्य मंडियों का जायजा लेने के बाद […]
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पटना : पॉलीथिन का उपयोग, आयात, भंडारण व खरीद-बिक्री को पूर्णत: प्रतिबंधित की जा चुकी है. कुछ औपचारिकताओं के बाद निर्धारित तिथि से पॉलीथिन के उपयोग वगैरह करने पर जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा गठित सर्वेक्षण टीम ने बाकरगंज, मीठापुर, पटना सिटी समेत अन्य मंडियों का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी कुमार रवि को गुरुवार को रिपोर्ट सौंपी है.
सर्वेक्षण टीमों के अनुसार बाकरगंज, मीठापुर व अन्य मंडियों में 33 थोक विक्रेताओं (होल सेलर) के यहां स्टॉक में कुल 13 टन 303 किलोग्राम प्लास्टिक थैली/पॉलीथिन कैरी बैग उत्पाद है. कलेक्टर रवि ने शुक्रवार (14 दिसंबर) तक संबंधित कंपनी या फर्मों को उसका उत्पाद वापस करने या उसे नष्ट करने हिदायत जारी कर दी है.
खाद्य पैकेजिंग व दुग्ध उत्पादों के लिए छूट
लघु उद्योग के माध्यम से कागज का ठोंगा एवं जूट की थैली का निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा समाजिक संगठनों के साथ मिल कर महिलाओं को थैली बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. डीएम ने बताया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दूध उत्पादों के प्रयोग वाले थैलों एवं पैधाशालाओं में कैरी बैग पर प्रतिबंध में छूट है.
पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर चला जागरण अभियान
फतुहा : 14 दिसंबर से सरकार के द्वारा पॉलीथिन बंद करने का जो फैसला लिया गया है उसकी जानकारी के लिए शहर में नगर पर्षद की ओर से कि जन जागरण अभियान चलाया गया. नप की मुख्य पार्षद रूपा कुमारी ने बताया कि जागरूकता अभियान चला कर ही पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इसके लिए सभी पार्षद अपने-अपने वार्डों में जन जागरण अभियान चला रहे हैं.
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