कैबिनेट के फैसला : बिहार में पॉलीथिन पर प्रतिबंध 100 से 5000 रुपये तक जुर्माना, अधिसूचना के 60 दिन बाद होगा लागू

Updated at : 10 Oct 2018 8:02 AM (IST)
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कैबिनेट के फैसला : बिहार में पॉलीथिन पर प्रतिबंध 100 से 5000 रुपये तक जुर्माना, अधिसूचना के 60 दिन बाद होगा लागू

पटना : राज्य में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार एवं मोटाई) के उत्पादन, उपयोग, आयात, भंडारण, परिवहन, िबक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया गया है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गयी. प्रदेश के सभी नगर […]

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पटना : राज्य में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार एवं मोटाई) के उत्पादन, उपयोग, आयात, भंडारण, परिवहन, िबक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया गया है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गयी. प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पर्षद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक रहेगी. इसकी अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के बाद यह व्यवस्था लागू होगी.
सरकार ने 60 दिनों का मौका दिया है, ताकि सभी थोक व खुदरा विक्रेता, प्लास्टिक कैरी बैग व्यापारी एवं दुकानदार, फेरीवाला, सब्जीवाला आदि भंडारण का निबटारा कर लें. प्रतिबंध के बाद उपयोग, बिक्री, भंडारण आदि पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अगर कोई व्यक्ति पॉलीथिन बेचते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उस एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. लेकिन अगर वह दोबारा पकड़ा गया तो दो हजार रुपये और उसके बाद फिर पॉलीथिन बेचते हुए पकड़ा गया तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. इसी तरह पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वाले पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और फिर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डेढ़ सौ से अधिक सदस्यों की मीटिंग, कोई कार्यक्रम आदि करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. अनुमति नहीं लेने पर भी जुर्माना लगेगा.
इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेंगे ‍10000
बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को राज्य सरकार 10 हजार रुपये देगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है. इसके तहत इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 10 हजार रुपये दिये जायेंगे. 2018-19 में इंटर पास करने वाली 2,49,856 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए 249.85 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
साइकिल के लिए अब मिलेंगे तीन हजार रुपये : मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना में नौवीं के छात्र-छात्राओं को ढाई हजार की जगह अब तीन हजार रुपये दिये जायेंगे. राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट हाईस्कूल, अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक हाईस्कूल /अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा.
पटना मेट्रो की डीपीआर को मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने पटना मेट्रो की संशोधित डीपीआर को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैबिनेट ने मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन एसपीवी मॉडल में अनुमानित लागत 17887.56 करोड़ रुपये पर कराने के लिए डीपीआर, सीएमपी और अल्टरनेटिव एनालाइसिस सहित परियोजना प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने के लिए सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू हो जायेगा.
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