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बिहार कैबिनेट : पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मंजूरी

पटना : बिहार मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया […]

पटना : बिहार मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने पीएमआरसीएल नामक एसपीवी के गठन तथा उसके लिये 2000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी की मंजूरी दे दी है.

संजय कुमार ने बताया कि इस एसपीवी के अध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव होंगे तथा इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वित्त, पथ, परिवहन और ऊर्जा विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा एमडी का मनोनयन किया जायेगा. राईट्स :आरआईटीईएस: ने नगर विकास एवं आवास विभाग को गत 20 सितंबर को पटना मेट्रो रेल से संबंधित डीपीआर सौंप दिया जिसे मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश किया जाना है जिसके बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जायेगा.

संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पटना शहर के गर्दनीबाग मुहल्ला में पांच एकड़ के भूखंड में 84.49 करोड़ रुपये की लागत पर ‘‘बापू टावर’ के निर्माण कार्य से जुड़ी योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 15 इकाइयों यथा बनमंखी, गोरौल, वारिसलीगंज, समस्तीपुर, न्यू सावन, हथुआ, गुरारू, लोहट, सीवान, लौरिया, सुगौली, बिहटा, मोतीपुर, रैयाम एवं सकरी के कर्मियों का बकाये वेतनादि मद में भुगतान करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 127.53 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय पांच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति जिला पदाधिकारी के स्तर से करने की स्वीकृति प्रदान की है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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