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पटना : बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस : गृह सचिव

Updated at : 20 Sep 2018 7:03 AM (IST)
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पटना : बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस : गृह सचिव

पटना : गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिना लाइसेंस के मुहर्रम का जुलूस किसी हाल में नहीं निकलने दिया जायेगा. निर्धारित मार्ग और तय समय पर ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी. इतना ही नहीं, तय मानक से तेज आवाज वाले डीजे और लाउडस्पीकर पर भी रोक रहेगी. उन्होंने यह […]

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पटना : गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिना लाइसेंस के मुहर्रम का जुलूस किसी हाल में नहीं निकलने दिया जायेगा. निर्धारित मार्ग और तय समय पर ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी.
इतना ही नहीं, तय मानक से तेज आवाज वाले डीजे और लाउडस्पीकर पर भी रोक रहेगी. उन्होंने यह भी बताया कि त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जमुई, अरवल आदि जिले संवेदनशील हैं, जिन पर विशेष नजर रखी जा रही है. बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विधि- व्यवस्था की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने तमाम निर्णयों से अवगत कराया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डीएम-एसपी के साथ विधि-व्यवस्था की सघन समीक्षा के बाद मुख्य सचिव और गृह विभाग के स्तर पर बुधवार को तीसरी समीक्षा की गयी. सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक दोपहर एक बजे तक चली. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने संबंधित जिलों के डीएम, एसपी, डीआईजी, जोनल आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.
इस दौरान डीजीपी केएस द्विवेदी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज, एडीजी मुख्यालय एसके सिंघल, गृह सचिव सहित दर्जन भर से अधिक पदाधिकारी मौजूद थे. समीक्षा बैठक के बाद सुबहानी ने बताया कि कानून-व्यवस्था संतोषजनक है. मुहर्रम की तैयारी की समीक्षा की गयी. सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गयी है. बड़ी संख्या में लोगों से धारा 107 के तहत बांड भरवाया गया है.
निरोधात्मक कार्रवाई की भी की गयी है. गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, खुफिया तंत्र को भी सतर्क रहने को कहा गया है. सुबहानी ने कहा कि एक निश्चित डेसिबेल के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. उन्होंने बताया कि 2016 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी. उसी के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी. विधि-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी. ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.
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