छात्रा की शिकायत के बाद बिहार बोर्ड पर लगा 5 लाख का जुर्माना, पढ़ें...क्या है मामला
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Aug 2018 6:28 PM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने मैट्रिक परीक्षा 2017 में सेकंड टॉपर भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला देते हुए दो हफ्ते में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. साथ ही भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सीएम सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने मैट्रिक परीक्षा 2017 में सेकंड टॉपर भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला देते हुए दो हफ्ते में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. साथ ही भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सीएम सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह राशि जमुई के सिमलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल को दी जायेगी. जिसका उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा.
अंक में संशोधन होने के बाद भव्या मैट्रिक परीक्षा 2017 संयुक्त टॉपर होगी. बेगूसराय की रहने वाली भव्या कुमारी को 464 और टॉपर प्रेम कुमार को 465 अंक मिले थे. याचिका में भव्या ने कहा था कि उसे हिंदी में कम अंक दिये गये, जिस कारण वह उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पायी. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां एक ओर बोर्ड पर आर्थिक दंड लगाया. वहीं भव्या के परिणाम को संशोधित करने का भी निर्देश दिया है.
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