नियोजित शिक्षकों के वेतन का मामला : SC में टीईटी पास शिक्षकों को वेतनमान देने की रखी गयी दलील
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Aug 2018 9:26 PM
पटना : सुप्रीम कोर्ट में बिहार के नियोजितशिक्षकों के समान काम, समान वेतन मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण बहस हुई. टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षक संघ की वकील ने एक नये मसले को लेकर दलील पेश की. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक टीईटी या एसटीईटी पास हैं, उन्हें तो हर हाल में वेतनमान मिलना ही […]
पटना : सुप्रीम कोर्ट में बिहार के नियोजितशिक्षकों के समान काम, समान वेतन मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण बहस हुई. टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षक संघ की वकील ने एक नये मसले को लेकर दलील पेश की. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक टीईटी या एसटीईटी पास हैं, उन्हें तो हर हाल में वेतनमान मिलना ही चाहिए. ऐसे शिक्षकों को वेतनमान देने में सरकार को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए. यह शिक्षकों का अधिकार बनता है.
उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद एसटीईटी और टीईटी पास शिक्षकों की बहाली की गयी थी. ऐसे में इन्हें समान काम के लिए समान वेतन देना हर हाल में अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि जहां तक बिना टीईटी या एसटीईटी पास शिक्षकों का सवाल है, तो इन्हें भी समान काम के बदले समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए. बशर्ते इन्हें इसके एरियर का लाभ देने से पहले टीईटी या एसटीईटी की परीक्षा से गुजरना अनिवार्य कर दिया जाये.
शिक्षकों की तरफ से वकील ने पूरी स्थिति रखी, इसके बाद इस मामले में अगली बहस बुधवार को भी जारी रहेगी. फिलहाल आगामी दो दिनों तक बहस चलने की संभावना है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर इस मामले में अंतिम निर्णय आने की संभावना है.
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