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पटना : बोधगया में गैरकानूनी ढंग से चल रही विदेशी धर्मशालाओं पर मांगा जवाब
पटना : गया जिले के बोधगया में विदेशियों को ठहरने के लिए अवैध रूप से बने विदेशी धर्मशालाओं के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 28 अगस्त तक जबाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह एवं न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ राजेश यादव द्वारा दायर लोकहित […]
पटना : गया जिले के बोधगया में विदेशियों को ठहरने के लिए अवैध रूप से बने विदेशी धर्मशालाओं के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 28 अगस्त तक जबाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह एवं न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ राजेश यादव द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के समय अदालत को राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि वहां इस तरह के 55 विदेशी धर्मशाला गैर कानूनी ढंग से चल रहा है. इनमें से 22 धर्मशाला को नोटिस जारी किया गया है. बाकी पर कार्रवाई चल रही है.
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