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पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, कानून बना कर पॉलीथिन पर लगाएं रोक, मीडिया के सहयोग से करें जनता को जागरूक

Updated at : 27 Aug 2018 1:34 PM (IST)
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पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, कानून बना कर पॉलीथिन पर लगाएं रोक, मीडिया के सहयोग से करें जनता को जागरूक

पटना : हाईकोर्ट ने सूबे में पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार कानून बना कर पॉलीथिन पर बैन लगाये. साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए मीडिया से सहयोग लेने को भी कहा […]

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पटना : हाईकोर्ट ने सूबे में पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार कानून बना कर पॉलीथिन पर बैन लगाये. साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए मीडिया से सहयोग लेने को भी कहा है.

जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉलीथिन से होनेवाली समस्याओं पर चिंता जतायी. पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कानून बना कर 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथिन (प्लास्टिक थैले) को प्रतिबंधित करने को कहा है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य मीडिया से सहयोग लेकर जनता को जागरूक करने को कहा है. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि तय कर दी.

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