बिहार : याचिका खारिज, राजद-कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को करना पड़ेगा बंगला खाली
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पटना : सत्ता से बाहर होने के बाद भी सरकारी बंगले पर काबिज राजद और कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को अब सरकारी आवास खाली करना होगा. पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी ओर से सरकारी आवास को खाली कराने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश सुधीर […]
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पटना : सत्ता से बाहर होने के बाद भी सरकारी बंगले पर काबिज राजद और कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को अब सरकारी आवास खाली करना होगा. पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी ओर से सरकारी आवास को खाली कराने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस मामले में अपना आदेश सुनाया.अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार ने आवास खाली कराने के लिए जो नोटिस दिया है, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती. जिन्हें भी सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस मिला है वह अदालती आदेश के 15 दिनों के अंदर आवास खाली कर दें.
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