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बिहार : पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, संबद्धता समाप्त होने वाले कॉलेजों के रिजल्ट पर लगाई रोक, मांगा जवाब
पटना : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के संबद्धता समाप्त हो चुके कॉलेजों के स्नातक पार्ट वन के छात्रों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और मगध विवि प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने जगन्नाथ मिश्र डिग्री […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के संबद्धता समाप्त हो चुके कॉलेजों के स्नातक पार्ट वन के छात्रों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और मगध विवि प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने जगन्नाथ मिश्र डिग्री कॉलेज, मऊ, गया की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
अदालत को याचिकाकर्ता के वकील प्रेम कुमार झा ने बताया कि याचिकाकर्ता के कॉलेज की संबद्धता मगध विवि से मिली हुई थी. राज्य सरकार के यहां अनुमोदन के लिए यह मामला लंबित था. इस बीच इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक पार्ट वन के छात्रों का रजिस्ट्रेशन विवि प्रशासन द्वारा कर लिया गया. अब उन विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया.
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने दो नवंबर, 2017 को एक पत्र जारी कर विवि प्रशासन को यह निर्देश दिया था कि इस तरह के कॉलेजों के जितने भी छात्र हैं, उनका परीक्षा फॉर्म भर कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाये. विवि प्रशासन ने राज्य सरकार के इस पत्र की अनदेखी करते हुए इस काॅलेज के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी, जबकि इस तरह के अन्य कॉलेजों के कई छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति विवि प्रशासन ने दी.
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विवि प्रशासन और राज्य सरकार को कहा कि जब तक इस याचिका का निष्पादन नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाये. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाबी हलफनामा मांगा है.
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