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BIHAR : शहाबुद्दीन की याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू

पटना : हाईकोर्ट ने सीवान के भाकपा माले नेता छोटे लाल गुप्ता का अपहरण कर लापता किये जाने के मामले में निचली अदालत की ओर से राजद के बाहुबली पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को दी गयी आजीवन कारावास की सजा के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू की. पूर्व में इस […]

पटना : हाईकोर्ट ने सीवान के भाकपा माले नेता छोटे लाल गुप्ता का अपहरण कर लापता किये जाने के मामले में निचली अदालत की ओर से राजद के बाहुबली पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को दी गयी आजीवन कारावास की सजा के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू की.
पूर्व में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई थी. जिस पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में 31 जुलाई, 2017 को अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाना था. परंतु जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इसे मुक्त करते हुए किसी अन्यत्र खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था. अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.
आईएएस सुधीर कुमार के परिजनों से संबंधित मामले की सुनवाई दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित : बिहार के बहुचर्चित कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार के परिजनों से संबंधित मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ के समक्ष होगी. पूर्व में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय प्रिया की एकलपीठ कर रही थी.
फर्जीवाड़ा के अभियुक्त को मिली जमानत : हाईकोर्ट के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली में अभियुक्त बनायी गयी अश्विनी प्रिया को आज एकलपीठ ने नियमित जमानत प्रदान कर दी. जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने अश्विनी प्रिया की ओर से दायर नियमित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
हर शनिवार को आपराधिक व जेल अपील की सुनवाई
पटना : हाईकोर्ट में अब लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर शनिवार को विशेष पीठ आपराधिक और जेल अपील मामलों की सुनवाई करेगी. साथ ही मंगलवार और गुरुवार को लंबित विशेष मामलों की सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने यह निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482, प्राथमिकी निरस्त, संज्ञान, चार्ज व धारा 311 और 319 से संबंधित मामले आपराधिक अपील (खंडपीठ व एकलपीठ) जहां याचिकाकर्ता कारागार में हो, सजा अथवा सजा मुक्ति के खिलाफ, सरकार की अपील आदि से संबंधित मामलों के अलावा सिविल रिट याचिका (खंडपीठ), न्यायाधिकरण, लोकहित व अवमानना वाद के लंबित मामलों की सुनवाई प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को होगी.
नौ को लोक अदालत का आयोजन : हाईकोर्ट में आगामी नौ सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसमें मिसलेनियस अपील, अवमाननावाद, सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, धारा 482 (निरस्त) से संबंधित, पांच लाख से कम मूल्यांकन के भूमि विवाद के मामले सहित कई अन्य प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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