शीतला मंदिर व कुम्हरार में शुद्ध वातावरण के लिए सरकार उठाये कदम : हाइकोर्ट

Published at :24 Jun 2017 7:35 AM (IST)
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शीतला मंदिर व कुम्हरार में शुद्ध वातावरण के लिए सरकार उठाये कदम : हाइकोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटना के कुम्हरार स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं अगमकुआं स्थित शीतला मंदिर को संरक्षित स्थान मानते हुए यहां और इसके दो किलोमीटर परिधि में शुद्ध वातावरण बरकरार रखने के लिए विशेष कदम उठाने के आदेश दिये. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटना के कुम्हरार स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं अगमकुआं स्थित शीतला मंदिर को संरक्षित स्थान मानते हुए यहां और इसके दो किलोमीटर परिधि में शुद्ध वातावरण बरकरार रखने के लिए विशेष कदम उठाने के आदेश दिये.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने ओमप्रकाश यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस केस में पार्टी बनाने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार कुम्हरार जैसे ऐतिहासिक धरोहर और शीतला मंदिर के आसपास दूषित वातावरण को दूर करने के उपाय नहीं कर रही है.
जुगाड़ गाड़ी पर चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट : पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को जुगाड़ गाड़ी चलने पर कड़ी फटकार लगायी. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने भोजपुर,बक्सर, रोहतास और भभुआ एवं अन्य ज़िलों में अनधिकृत और गैरकानूनी रूप से चलायी जा रही जुगाड़ गाड़ी को सड़कों से हटाये जाने के कोर्ट के आदेश के अनुसार की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है.
यह आदेश रोहित कुमार की जनहित याचिका पर पारित किया. जुगाड़ गाड़ी जो मोटरसाइकिल में ठेलागाड़ी में जोड़ कर बनायी जाती है, उनका परिचालन बिना किसी निबंधन के उक्त जिलों में अवैध रूप से किया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार उचित कार्रवाई कर कोर्ट को रिपोर्ट दे.
पटना : स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को पेट्रोल पंप आवंटित करने के मामले में शुक्रवार को पटना के अवर न्यायाधीश 11 की अदालत में ऑयल कंपनी द्वारा शोकॉज दाखिल किया गया. उक्त मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. अदालत ने 15 जुलाई तक मामले की यथास्थिति को बनाये रखने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि टाइटिल सूट 230/17 के अनुसार ऑयल कंपनी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के नाम से पेट्रोल पंप का आवंटन किया गया था, जिसे रद्द करने का नोटिस जारी किया गया. इस मामले को लेकर तेज प्रताप यादव द्वारा कोर्ट में आवेदन दिया गया था. अदालत ने मामले की सुनाई के बाद तेज प्रताप यादव के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी करते हुए ऑयल कंपनी को शोकॉज दाखिल करने का निर्देश दिया था.
दो सप्ताह में मांगी नाव हादसे की रिपोर्ट : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह दो सप्ताह में गंगा में 14 जनवरी को हुई नाव हादसे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया.
कैसे बन रही इमारत : हाइकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा कि गांधी सेतु के नीचे अनधिकृत रूप से बनायी जा रही बहुमंजिली इमारत के विषय में राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है. याचिका में कहा गया कि सरकार की नाक के नीचे गांधी सेतु के नीचे बहुमंजिली इमारत बनवायी जा रही है.
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