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Patna High Court: 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पर आज फैसला सुना सकता है पटना हाई कोर्ट, क्या छात्रों की मांग होगी पूरी?

Updated at : 28 Mar 2025 11:00 AM (IST)
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Patna High Court

पटना हाईकोर्ट का फाइल फोटो

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट आज 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में फैसला सुना सकता है. 13 दिसंबर 2024 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा होने के बाद से ही अभ्यर्थी इसमें धांधली का आरोप लगा रहे हैं. इसको लेकर हंगामा भी हुआ था. पढे़ं पूरी खबर…

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Patna High Court: 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में आज (शुक्रवार) पटना हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है. बता दें, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. इस परीक्षा पर अभ्यर्थी लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं. परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी उठाए गए हैं. 13 दिसंबर 2024 को बिहार के अलग-अलग जिलों में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी. पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने उपद्रव कर परीक्षा को बाधित किया था. इसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने सिर्फ इसी केंद्र पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था. वहीं, अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे.

4 जनवरी 2025 को दोबारा ली गई परीक्षा

बीपीएससी की तरफ से पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित एग्जाम को रद्द करने के बाद, 4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा ली गई थी. बीपीएससी के अनुसार, इस केंद्र पर आयोजित परीक्षा के लिए 12 हजार अभ्यर्थियों में से 8 हजार 111 छात्रों ने वेबसाइट से अपना एडमिट कॉर्ड डाउनलोड किया था. करीब 6 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.

अपनी बात पर अड़ा रहा बीपीएससी

वहीं, धरना प्रदर्शन कर अभ्यर्थी पूरी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े थे. इसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला था. अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक पटना के गर्दनीबाग में धरना भी दिया. छात्र सड़कों पर भी उतरे, पुलिस की लाठियां भी खाई, लेकिन आयोग अपने बातों पर अड़ा रहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करने लायक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. इसके बाद पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसी सुनवाई का फैसला आज आना है.

19 मार्च को हुई थी सुनवाई

19 मार्च को पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी 6 याचिकाओं पर सुनवाई की थी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Aniket Kumar

लेखक के बारे में

By Aniket Kumar

अनिकेत बीते 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राजस्थान पत्रिका और न्यूजट्रैक जैसे मीडिया संस्थान के साथ काम करने का अनुभव. एंटरटेनमेंट, हाईपरलोकल और राजनीति की खबरों से अधिक जुड़ाव. वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत.

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