बिहार में गाड़ी के नंबर प्लेट की ये गलती पड़ेगी महंगी, जुर्माना के बाद वाहन भी होंगे जब्त, पढ़िए सरकार के निर्देश..

Updated at : 09 Mar 2024 9:50 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार में गाड़ी के नंबर प्लेट की ये गलती पड़ेगी महंगी, जुर्माना के बाद वाहन भी होंगे जब्त, पढ़िए सरकार के निर्देश..

बिहार में अब नंबर प्लेट की वजह से आपकी गाड़ी का जुर्माना कट सकता है. जानिए नए निर्देश..

विज्ञापन

बिहार में वाहनों के नंबर प्लेट की वजह से अब आपकी जेब ढीली हो सकती है. परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा के बाद कई निर्देश दिए हैं. गाड़ियों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं रहने और डिजाइनर, स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर सख्ती से राज्यभर में कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जायेगा. नबंर प्लेट पर नंबर को छेड़छाड़ कर बॉस, पापा इत्यादि स्टाइलिस तरीके से लिखाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जायेगा. इसके साथ ही कई और निर्देश दिए गए हैं.

HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

अगर आपने अपने वाहन में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये, तो वाहन की जब्ती की जायेगी तथा तीसरी बार रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया है. वहीं, विभाग ने भी शुक्रवार को सभी डीएम-एसपी और परिवहन अधिकारी को दिशा-निर्देश भेज दिया है.

नंबर से छेड़छाड़ मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर बॉस और 4141 को बदल कर पापा लिखते हैं. ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध स्टाइलिस तरीके से नंबर लिखा हो, तो आम लोग भी विभाग के कंट्रोल रूम नंबर- 9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं. कार्रवाई की जायेगी.

सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहनों में हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है. वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है. नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगा. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जायेगी. वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.

HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहां करें संपर्क

नये वाहनों में डीलर प्वाइंट से ही एचएसआरपी लगे आते हैं. पुराने वाहनों, जिसमें एचएसआरपी नहीं है, वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं.

विज्ञापन
ThakurShaktilochan Sandilya

लेखक के बारे में

By ThakurShaktilochan Sandilya

डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन