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पटना में आज से नाइट कर्फ्यू, मास्क के बगैर निकले तो देना होगा फाइन, गाड़ी भी होगी जब्त

पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना नियंत्रण के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पटना. बिहार में तीसरी लहर को लेकर नयी बंदिशें लागू होने के बाद आज से राजधानी पटना में सख्ती भी देखने को मिलेगी. पटना में अगर आप आज से मास्क के बगैर घर से बाहर निकले तो आपको फाइन देना पड़ेगा. इतना ही नहीं अगर किसी गाड़ी में मास्क के बगैर लोग सफर करते पाये गये, तो उस गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है. पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना नियंत्रण के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

एक दिन पहले गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद बुधवार को पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने समीक्षा बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किये. जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार गुरुवार से जिले में नाइट कर्फ्यू सहित अन्य प्रतिबंध लागू हो जायेंगे.

एक दिन पहले गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद बुधवार को पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने समीक्षा बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किये. जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार गुरुवार से जिले में नाइट कर्फ्यू सहित अन्य प्रतिबंध लागू हो जायेंगे.

कोविड संक्रमण को देखते हुए 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू किये गये प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि इस दौरान सभी दुकान व प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही खुलेंगे. सभी धार्मिक स्थल पर मात्र पुजारी ही पूजा करेंगे व सभी धार्मिक स्थान सामान्य लोगों के लिए बंद रहेंगे.

एसडीओ और एसडीपीओ पर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी

बैठक में कहा गया कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को भ्रमणशील रहने व सख्ती से सरकारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही लोगों को प्रतिबंध के बारे में अवगत कराने को भी कहा है. इसके लिए 10 टीम के द्वारा माइक से लोगों को गुरुवार से जागरूक किया जायेगा.

नगर कीर्तन अब सिर्फ दो गाड़ियों में निकलेगी

कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के निर्णय के मुताबिक नगर कीर्तन अब मात्र दो गाड़ी में ही निकलेगी. वहीं लंगर का आयोजन नहीं किया जायेगा. कीर्तन मात्र 50 लोगों के साथ होगा.

कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जायेगा. सभी धार्मिक स्थल गुरुवार से बाहरी व्यक्तियों के लिए बंद रहेंगे. कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विशेष सतर्कता बरतने तथा सरकारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है.

तेजी से नष्ट हो जब्त शराब

दूसरी ओर शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जब्त शराब को नष्ट करने के काम में तेजी लाने व वाहन के अधिहरण, राज्यसात का प्रस्ताव अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया है. बैठक में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, नगर अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था अपर समाहर्ता, राजस्व अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम अपर समाहर्ता, आपूर्ति विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे.

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