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शराब तस्करी के मामले में आठ साल की सजा, दो लाख का जुर्माना

Updated at : 02 May 2024 10:55 PM (IST)
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शराब तस्करी के मामले में आठ साल की सजा, दो लाख का जुर्माना

व्यवहार न्यायालय ने बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम के तहत सुनाया फैसला

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नवादा सदर.

नवादा व्यवहार न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय आशुतोष राय की अदालत ने बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30ए के तहत शराब तस्करी मामले में दोषी को आठ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं, दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यदि आरोपित को जुर्माना जमा नहीं करता है, तो छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद मोहम्मद मोबाशिर रसूल व अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद किशोर कुमार रोहित ने अभियोजन का पक्ष मजबूती के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया. उत्पाद अधिवक्ता उदय कुमार सिंह ने भी अभियोजन के संचालन में सहयोग किया.

रजौली थाना का है मामलारजौली थाना उत्पाद कांड संख्या 503-2020 जो शराब परिवहन व तस्करी के मामले से संबंधित है. 23 अक्टूबर 2020 को शाम 4:00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर वाहन ट्रक संख्या- PB 65k/ 1443 की जांच में वहां पर मकई के बोर के नीचे छुपा कर रखे गयी 595 कार्टनों में कुल 5337 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी. इसमे ट्रक के उपचालक विनोद चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार उपचालक पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले के सरल तरेका गांव के निवासी विनोद चक्रवर्ती के रूप में किया गया. रजौली में समेकित जांच चौकी पर जांच के दौरान शराब परिवहन करते आरोपित को पकड़ा गया. इसपर चले मुकदमे के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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