नवादा न्यूज : पॉक्सो मामले में न्यायालय ने सुनायी सजा, मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला
नवादा कार्यालय.
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही अर्थ दंड भी लगाया गया है. पॉक्सो मामले में कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह सजा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी ओंकार कुमार को सुनायी है. मामला मुफस्सिल कांड संख्या 205/2020 से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, 25 जुलाई 2020 की रात पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान आरोपित ने अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था. न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य व बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता 363 में पांच साल सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये अर्थ दंड तथा पॉक्सो के मामले में 20 साल का सश्रम कारावास तथा 30000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कुल 35 हजार रुपये अर्थदंड व 20 साल की सजा दी गयी है. पीड़िता को बेहतर शिक्षा और उनके देखभाल के लिए पांच लाख रुपये सरकारी सहायता देने का आदेश दिया है. पीड़िता के पिता ने यह मामला दर्ज कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है