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भूमि विवाद में दखल देहानी मामले में कार्रवाई,सीओ ने कब्जाधारी को दी एक सप्ताह की मोहलत

Updated at : 16 Jun 2025 10:03 PM (IST)
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भूमि विवाद में दखल देहानी मामले में कार्रवाई,सीओ ने कब्जाधारी को दी एक सप्ताह की मोहलत

Nawada News.रजौली थाना क्षेत्र के बांके मोड़ स्थित एक विवादित भूमि पर दखल देहानी (कब्जा दिलाने) के मामले में सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कार्रवाई की.

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प्रतिनिधि, रजौली.

रजौली थाना क्षेत्र के बांके मोड़ स्थित एक विवादित भूमि पर दखल देहानी (कब्जा दिलाने) के मामले में सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कार्रवाई की. रजौली सीओ मो. गुफरान मजहरी और थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला-पुरुष पुलिस बल मौजूद थे. हालांकि, द्वितीय पक्ष (कब्जाधारी)के कागजात दिखाने के लिए विनती किए जाने पर अधिकारियों ने पूर्ण कार्रवाई नहीं की और उन्हें एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है. सीओ मो. गुफरान मजहरी ने बताया कि अंचल क्षेत्र के बांके मोड़ स्थित मौजा रामदासी, थाना संख्या 182, खेसरा संख्या 152 की एक भूमि को लेकर बाजार के दो व्यक्तियों, सुखदेव साव और दयानंद साव के बीच विवाद चल रहा है. इस भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए बेदखली वाद संख्या 01/2023-24 चलाया गया था. कब्जाधारी के भूमि को खाली नहीं किय जाने पर कब्जा दिलाने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. सीओ ने बताया कि स्थल पर बुलडोजर से महज 30 फीट तक मार्किंग की गयी थी और आगे की कार्रवाई चल ही रही थी कि कब्जाधारी ने जमीन के कागजात दिखाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. सीओ ने स्पष्ट किया कि यदि एक सप्ताह के भीतर कब्जाधारी ने भूमि दस्तावेज़ पेश नहीं किये तो भूमि में निर्मित खपरैल संरचना को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Vikash Kumar

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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