बकाया नहीं देने पर मिलरों की संपत्ति की जायेगी जब्त
Updated at : 20 Apr 2017 7:31 AM (IST)
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डीएम ने एक सप्ताह का दिया समय नवादा : डिफॉल्टर मिलर अगर एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त की जायेगी़ उक्त बातें जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के डिफॉल्टर मिलरों के साथ हुई बैठक में कहीं. गौरतलब हो […]
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डीएम ने एक सप्ताह का दिया समय
नवादा : डिफॉल्टर मिलर अगर एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त की जायेगी़ उक्त बातें जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के डिफॉल्टर मिलरों के साथ हुई बैठक में कहीं.
गौरतलब हो कि जिले के 16 डिफॉल्टर मिलरों के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति के बदले सीएमआर जमा नहीं करने तथा वसूलनीय राशि जमा नहीं करने के कारण प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है़
नीलाम पत्रवाद भी दायर किया गया है. डीएम ने चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देनेवाले डिफॉल्टर मिलरों से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश सीओ को देश है़ मिलरों ने लंबित वसूलनीय राशि के संबंध में कहा कि जल्द ही राशि का भुगतान कर देंगे़ डीएम ने जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया कि जिले के संबंधित डिफॉल्टर मिलरों द्वारा बिहार राज्य के किसी अन्य जिलों में अपना व्यवसाय किया जा रहा होगा अथवा किसी योजना में ठेकेदारी ली गयी होगी, तो डिफॉल्टर मिलरों के पैन नंबर, टीन नंबर आदि राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करायें.
डीएम ने नीलाम पत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया कि डिफॉल्टर मिलरों के विरुद्ध नियमित रूप से नीलाम पत्रवादों की सुनवाई की जाये. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम परवीन कुमार दीपक, वरीय उपसमाहर्ता मुकेश रंजन, डीसीएलआर नवादा नंदकिशोर चौधरी, डीपीआरओ परिमल कुमार आदि थे़
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