पक्की रसीद लेना सुनिश्चित करें ग्राहक
Updated at : 25 Dec 2016 3:41 AM (IST)
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उपभोक्ता दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित नवादा कार्यालय : समाहरणालय स्थित जिला उपभोक्ता फोरम सह न्यायालय में शनिवार को एक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी. फोरम के सचिव सह आपूर्ति पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार झा ने उपभोक्ताओं से संबंधित अधिकारों की विस्तार से चर्चा की. उपभोक्ता के चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, […]
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उपभोक्ता दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित
नवादा कार्यालय : समाहरणालय स्थित जिला उपभोक्ता फोरम सह न्यायालय में शनिवार को एक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी. फोरम के सचिव सह आपूर्ति पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार झा ने उपभोक्ताओं से संबंधित अधिकारों की विस्तार से चर्चा की. उपभोक्ता के चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे.
विचार गोष्ठी में फोरम के सदस्य डॉ अनिल कुमार ने उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को दिये गये अधिकारों पर अपनी बातें रखीं. बाजारवाद के युग में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार विज्ञापन व प्रलोभन देकर उपभोक्ताओं को ठगने का काम करते हैं. ऐसे में उपभोक्ता सरंक्षण फोरम ग्राहक के हितों की रक्षा करता हैं.
उनके हितों को सरंक्षित करके न्याय दिलाता हैं. अधिवक्ता डॉ संजय कुमार मिश्रा ने ग्राहकों को जागरूक करते हुए कहा कि लोग प्रत्येक सामान की खरीद पर पक्की रसीद जरूर लें. गारंटी व वारंटी की पूरी जानकारी रखे. पक्की रसीद पर ही ये सुविधाएं ग्राहकों को मिलती हैं. इधर, अधिवक्ता उपेंद्र कुमार ने उपभोक्ता विषयों के अंतर्गत आनेवाले सेवा क्षेत्रों के बीमा, टेलीफोन, बिजली विभाग, चिकित्सा आदि के बारे में बताया. अधिवक्ता सतीशचंद्र सिन्हा, अमिताभ राजीव ने भी ग्राहकों को जागरूक रहने की सलाह दी. गोष्ठी में पारसनाथ सिंह, जगदीश प्रसाद, रवींद्र कुमार, सुनील कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद, सुबोध कुमार, अरविंद कुमार सहित अन्य उपभोक्ता उपस्थित थे.
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