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आवास लाभुकों के चयन में बरतें पारदर्शिता

किसी प्रकार की शिकायत के लिए बीडीओ से करें संपर्क नवादा कार्यालय. आमजनों व मीडिया से प्राप्त शिकायतों व ग्रामीण विकास विभाग पटना के पत्रांक के आलोक में जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने उप विकास आयुक्त सहित सभी बीडीओ को निर्देशित किया है कि इंदिरा आवास अंतर्गत पात्र लाभुकों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती […]

किसी प्रकार की शिकायत के लिए बीडीओ से करें संपर्क
नवादा कार्यालय. आमजनों व मीडिया से प्राप्त शिकायतों व ग्रामीण विकास विभाग पटना के पत्रांक के आलोक में जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने उप विकास आयुक्त सहित सभी बीडीओ को निर्देशित किया है कि इंदिरा आवास अंतर्गत पात्र लाभुकों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाये.
गौरतलब है कि इंदिरा आवास का नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) किया गया है. इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के आलोक में सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के चिह्नित परिवारों की सूची से ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर सुपात्र लाभुकों का चयन किया जाना है.
ग्राम पंचायतवार के अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य व अल्पसंख्यक परिवारों की सूची बनायी जानी है. वैसे अल्पसंख्यक जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जायेगा. पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ जिन्हें मिल गया है, उन्हें दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा. इंदिरा आवास सहायक, पर्यवेक्षक व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सूची का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. डीएम ने बताया कि कोटिवार सूची में सर्वप्रथम गृहविहीन परिवारों का स्थान होगा.
तत्पश्चात शून्य, एक व दो कमरे में वास करनेवाले परिवारों को क्रमानुसार सम्मिलित किया जायेगा. डीएम मनोज कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुपात्र लाभुकों का चयन उपर्युक्त मापदंडों के अनुसार ही किया जा रहा है. अत: किसी भी दलाल, बिचौलिया या निजी स्वार्थ से वशीभूत व्यक्तियों के झांसे, बहलावे व प्रलोभन में न आये.
इस प्रकार के दलाल व बिचौलियों से दूर रहें. यदि किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करनी है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें, साथ ही उप विकास आयुक्त, अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दे सकते हैं.

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